B.Ed vs BTC Latest News Today : बीटीसी खेमे में खुशी की लहर B.Ed डिग्री धारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा
B.ed और बीटीसी मामले की सुनवाई काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने B.ed और बीटीसी मामले की अंतिम सुनवाई 12 जनवरी को पूरी कर ली थी और केस के फैसले को सुरक्षित कर लिया था काफी लंबे समय गुजर जाने के बाद भी B.edऔर बीटीसी मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया नहीं जा रहा था लेकिन आज 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने B.ed और बीटीसी मामले के फैसले को अंतिम रूप से सुना दिया है फैसला आने के बाद बीएड अभ्यर्थियों में निराशा साफ देखी जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया है।
D.EL.ED की जीत हुई।
भारत सरकार, B.Ed और NCTE की याचिका खारिज कर दी गई है।
B.Ed और बीटीसी अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
B.ed और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थियों को पात्र माना है एनसीटीई की गाइड लाइन 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कही गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निरस्त होने के बाद अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल बीटीसी अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है
B.ed और बीटीसी मामले की शुरुआत राजस्थान हाईकोर्ट से शुरू हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था लेकिन B.ed और बीटीसी अभ्यर्थियों के इस मामले को B.Ed डिग्री धारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है और b.ed डिग्री धारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आयोग घोषित कर दिया है इस फैसले के आने के बाद पूरे देश में B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे
B.ed और बीटीसी केस को लेकर नई नोटिस हुई जारी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती भर्ती हुए बाहर
B.ed और बीटीसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी होने के बाद अब B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने से दूर हो गए हैं अब प्राथमिक विद्यालयों में केवल बीटीसी अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे भारत के किसी भी राज्य में अब B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में एक साथ लागू होगा सुप्रीम कोर्ट में आज इस फैसले को 2 जजों की बेंच में चुना गया जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया
B.ed और बीटीसी का क्या था पूरा विवाद
B.ed और बीटीसी का विवाद 2018 से शुरू हुआ जब एनसीटीई ने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें B.Ed डिग्री धारियों को राजस्थान शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना था एनसीटीई ने कहा था कि B.Ed डिग्री धारी राजस्थान के level1 के लिए इलेजिबल हैं और उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है उसके बाद से राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने B.Ed डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से मना कर दिया था
राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से 26 सितंबर को रीट परीक्षा का आयोजन होना था जिसमें लेवल वन में लगभग 900000 से ज्यादा बीएड डिग्री धारकों ने आवेदन किया था इसको लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था जिसके बाद मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया था दोनों पक्षों की काफी लंबी सुनवाई हुई थी जिसमें राजस्थान के हाई कोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को गलत ठहरा दिया था और बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना दिया था हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब नौलखा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोग द्वारा दिए गए थे राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के साथ-साथ देशवासियों को बड़ी राहत मिली थी लेकिन वहीं पर बीएड अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला था
B.ed और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब होगा जारी
बीएड व बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है जिसमें B.ed डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना है इस केस के फैसले का आर्डर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारी वेबसाइट में जल्द अपलोड कर दिया जाएगा जिसके बाद यह फैसला पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा इस केस के फैसले में बड़ा बदलाव केवल अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर ही कर सकती है केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाकर एक नया कानून बनाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जा सकता है केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा
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