BED VS BTC LATEST NEWS TODAY: बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को दिया एक और बड़ा झटका नया ऑर्डर हुआ जारी

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बीएड और बीटीसी मामले को लेकर 4 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने B.ed और बीटीसी मामले को लेकर बीएड अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका दिया है जिसके बाद B.Ed बढ़ती अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह इनवेलिड घोषित कर दिए गए हैं यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर दाखिले की याचिका के तहत सुनवाई में दिया जिसका आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि B.ed और बीटीसी मामले का अंतिम फैसला 11 अगस्त 2023 को सुना दिया गया था इसके बाद अब इस मामले को लेकर कोई अन्य सुनवाई नहीं की जा सकती इसलिए यह अर्जी पूरी तरह नष्ट की जाती है

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सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आने के बाद लाखों अभ्यर्थी 5 सितंबर 2023 को महा धरना अभियान का प्लान बनाने में लगे हैं लाखों B.Ed भर्ती 5 सितंबर को एक महा धरना अभियान की योजना बना रहे हैं जिसको लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने विभिन्न कोचिंग संचालकों को पत्र लिखकर आव्हान किया है कि सभी कोचिंग संस्थान के संचालक बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो जिसके बाद B.Ed भर्ती लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए सरकार जल्द से जल्द कोई नया रास्ता निकालें नहीं तो B.Ed भर्ती एक महा धरना का आयोजन जल्द करेंगे

2018 के बाद सभी B.Ed भर्ती अवैध हुए घोषित

11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी 46 पन्नों के जजमेंट में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था लेकिन छात्रों के मन में यह शंका बनी हुई थी कि ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर 2023 को जारी बिहार B.ed मामले में अपना पक्ष साफ कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के बाद चयनित समस्त B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरह इनवैलिड घोषित किए जाते हैं जिसके बाद लाखों B.Ed डिग्री धारी जो वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित हैं उनके मन में शंका बन गई है इसको लेकर सरकार के निर्णय लेती है जल्द ही इस पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई बड़ी बैठक का आयोजन किया जा सकता है

B.ed और बीटीसी को लेकर क्या था पूरा मामला

B.ed और बीटीसी का विवाद राजस्थान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आयोजन के समय से शुरू हुआ था जिसके बाद राजस्थान सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों ने अपील दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राजस्थान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उन्हें शामिल किया जाए लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने से मना कर दिया था जिसके बाद B.Ed भर्ती सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने को लेकर मौका प्रदान कर दिया गया था जिसके बाद बीटीसी अभ्यर्थी भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी याचिका दाखिल करने के बाद B.Ed और बीटीसी मामले की काफी लंबी सुनवाई वर्षों तक चली जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2030 को इस मामले का फैसला सुरक्षित कर लिया था और इस मामले का अंतिम फैसला 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में सुना दिया जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था

B.Ed भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने की बात एनसीटीई के 2018 में जारी एक गजट में इसका प्रावधान किया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शामिल किया जा सकता है जिसके बाद लाखों B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का सपना देखने लगे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को 2018 में जारी एनसीटीई के गजट को ही निरस्त कर दिया जिसके बाद लाखों B.Ed डिग्री धारियों को सीधा बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि B.Ed डिग्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है और यह डिग्री उच्च शिक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षित करती है इसलिए B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक के लिए आवेदन नहीं कर सकते प्राथमिक के लिए आवेदन करने का अधिकार केवल बीटीसी अभ्यर्थियों को दिया गया क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थियों का कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए योग्य माना और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती तथा प्राथमिक के भर्तियों से बाहर कर दिया 

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