BEd vs BTC 2023: बीएड और बीटीसी मामले को लेकर शिक्षामित्रों ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका 

BEd vs BTC 2023: बीएड और बीटीसी मामले को लेकर शिक्षामित्रों ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका 

BED VS BTC NEW UPDATE

BEd vs BTC 2023 बीएड और बीटीसी मामले का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है आपको बता दें इस समय बीएड और बीटीसी मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में नई-नई याचिकाएं दाखिल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिन ही केवीएस प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल होने को लेकर एक सुनवाई की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में यह कह दिया गया था कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुनाया जा चुका है वही लागू होगा अर्थात अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड के अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे लेकिन इसी बीच शिक्षामित्रों ने भी एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है

शिक्षामित्रों की तरफ से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था उस गजट के आधार पर उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करते समय बीएड अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल करके भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराया गया है लेकिन एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है तो 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल B.Ed अभ्यर्थी भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित होने चाहिए 

बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका की खारिज

B.ed और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी यह आज का बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई थी इस प्रक्रिया में शामिल भी अभ्यर्थियों की तरफ से यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया है लेकिन यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले से इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में जो आदेश सुनाया था वही प्रदेश पूरी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में भी लागू होगा यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को बिना किसी सुनवाई के ही पूरी तरह से खारिज कर दिया सबसे बड़ी बात यह थी कि बिहार सरकार की तरफ से कोई पार्टी नहीं बनाई गई थी

इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम इस अधिसूचना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2030 के फैसले के आदेश को पूरी तरह से लागू करेगी और डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करके प्रक्रिया को पूरी कर आएगी जिसके बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को एक पत्र जारी किया और बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए सुझाव को ही बिहार शिक्षा विभाग इस पर अपनी राय व्यक्त करें जिसके बाद बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने मंगलवार के दिन एक पत्र लिखकर जानकारी साझा की तथा साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति साथ में जोड़ दें अब यह संभावना बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरह लागू करेगा और बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपने काउंसलिंग करा पाएंगे

डीएलएड और b.ed को लेकर क्या है बड़ी खबर

बिहार सरकार की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में इस बार देश के हर राज्य के बच्चों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था जिसके बाद बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में इस बार 380000 डीएलएड अभ्यर्थी तथा 390000 बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था आवेदन करने के पश्चात लगभग 70% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद अब 390000 B.Ed डिग्री धारी बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक से पूरी तरह बाहर हो गए हैं जिसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार भी अभ्यर्थियों को शामिल करके इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाएं 

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